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केजरीवाल की इंसुलिन की माँग पर 22 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित , आप ने लगाया साज़िश का आरोप

 19 Apr 2024

दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सियासत तेज़ हो गयी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा।  सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ गहरी साज़िश की जा रही है। उन्हें शुगर होने के बावजूद इंसुलिन नहीं दिया जा रहा।



 ईडी का दावा


ईडी का आरोप है कि शुगर होने के बावजूद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर रोजाना मिठाई, आम, पूड़ी-सब्जी जैसी चीज खा रहे है। ताकि स्वास्थ्य को जमानत का आधार बनाया जा सके। इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए  केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनके लिए  अभी तक 48 बार घर का खान आया है जिसमे सिर्फ तीन बार आम आये है और जो मिठाई उन्हें दी जा रही है वो शुगर फ्री है।


एलजी ने दिए जांच का आदेश

आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ प्रशासन से केजरीवाल को इंसुलिन न मिलने के आरोप पर 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आतिशी ने क्या कहा

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा था कि हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल गंभीर डायबिटीज के मरीज है। वह पिछले 22 वर्षों से इस रोग से पीड़ित है। अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए वह रोजाना 54 यूनिट इंसुलिन लेते है। आतिशी ने कहा कि किसी भी डॉक्टर से पूछ लें केवल गंभीर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति ही इतना इंसुलिन लेता है। यही कारण है कि अदालत ने अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर द्वारा तय और घर में बने खाने की अनुमति दी है।

पिछले महीने किया था गिरफ्तार

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है।